Pm Kisan Tractor Scheme –किसान साथियों इस आधुनिक युग में, हम दिन-प्रतिदिन कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण देख रहे हैं। इसमें सरकार कृषि यंत्रीकरण योजना के माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है।
इसमें ट्रैक्टर सब्सिडी योजना किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए पात्रता)
Pm Kisan Tractor Scheme
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2023 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रैक्टर किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन देश में कई ऐसे किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है क्योंकि वे ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे हैं।
ऐसे में उन्हें ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ता है और खेतों की कटाई के लिए बैलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए और किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार किसान ट्रैक्टर योजना लेकर आई है।
Pm Kisan Tractor Scheme Details
Article name | Pm Kisan Tractor Scheme |
category | Sarkari yojana |
official name | click here |
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pm Kisan Tractor Scheme
देश में किसानों को खेती के लिए कई तरह की मशीनों की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए सरकार ट्रैक्टर की खरीद पर भारी सब्सिडी दे रही है. यह सब्सिडी ‘प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना’ (PM Kisan Tractor Yojana) के तहत दी जा रही है। पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी लागू करें|
सरकार ने किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और किसानों के स्वयं सहायता समूहों के लिए आय का एक नया स्रोत बनाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया है।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
राशन पत्रिका
निवास प्रमाण
आय प्रमाण
पण कार्डबैंक पासबुक
ड्राइविंग लाइसेंस
ग्राउंड कॉपी
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना पात्रता मानदंड
देश के जो भी किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें नीचे दी गई कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा, तभी वे इस योजना के भागीदार बन सकते हैं और सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
किसान ने पहले कभी ट्रैक्टर नहीं खरीदा था।
किसान के पास खेती के लिए उपयुक्त भूमि होनी चाहिए।
पीएम ट्रैक्टर योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है।
योजना के तहत इस योजना का लाभ केवल एक बार ही उठाया जा सकता है।
इस योजना के लिए एक परिवार का एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
एक किसान इस योजना के तहत सब्सिडी पर केवल एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए पात्र है।
ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किसान और उनकी शर्तें
किसानों के स्वयं सहायता समूहों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की संख्या में वृद्धि करना। ऐसे स्वयं सहायता समूह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए।
स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग के होने चाहिए और नव-बौद्ध समुदाय के होने चाहिए। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2023
मिनी ट्रैक्टर की अतिरिक्त योजना के तहत इसकी सहायक सामग्री प्राप्त करने की योजना की सीमा 3 लाख 50 हजार होगी। उपरोक्त की शेष राशि का भुगतान कृषकों अथवा स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को किया जायेगा। पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी 2023 लागू करें
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