2000 का नोट एक्सचेंज कराने के कितने नियम, क्या है अंतिम तारीख ? आज से बाजार में बंद

2000 का नोट एक्सचेंज कराने के कितने नियम –भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि, अभी ये नोट चलन में बने रहेंगे। मगर, आरबीआई ने लोगों को 30 सितंबर 2023 तक ये नोट बैंकों में जमा करने या फिर बैंकों और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में बदलने की सलाह दी है। आरबीआई के इस पैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह फैसला क्यों लिया गया। कुछ लोग इसे ब्लैक मनी पर एक और हमले की तरह देख रहे हैं।

2000 का नोट एक्सचेंज कराने के कितने नियम

आर्थिक और कर मामलों के विशेषज्ञ देवेंद्र कुमार मिश्रा के मुताबिक, 2000 रुपये के सभी नोटों के बैंकों में पहुंचने के बाद सरकार के पास कालेधन से जुड़े सुराग भी पहुंचने के आसार हैं। साथ ही मौजूदा दौर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल लेन-देन को भी और बढ़ावा मिलने की संभावना है।

वहीं, आरबीआई की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया है कि 2000 रुपये के 89 फीसदी नोट मार्च, 2017 के आसपास के हैं। ऐसे में ये नोट अपनी 4-5 साल की इस्तेमाल करने योग्य अवधि को पूरा करने वाले हैं। आरबीआई ने बैंकों को दिए निर्देशों में साफ कहा है कि 2000 रुपये का नोट तत्काल प्रभाव से जारी न करें।

सनद रहे कि नवंबर, 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपये का नोट चलन में लाया गया था। वित्त वर्ष 2018-19 के बाद आरबीआई ने 2000 रुपये के नए नोट छापना बंद कर दिए थे।

2000 का नोट एक्सचेंज कराने के कितने नियम

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एक बार में 20 हजार रुपए तक ही बदल पाएंगे

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, आम लोग बैंकों या फिर आरबीआई दफ्तरों में एक बार में 20 हजार रुपये तक ही बदल सकते हैं। ये नोट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से भी बदले जा सकते हैं। हालांकि, इसकी सीमा चार हजार रुपये तक ही है।

2000 के नोटों का सर्कुलेशन घटकर 10.8 फीसदी तक पहुंचा

आरबीआई के मुताबिक, 2000 रुपये के कुल बैंक नोटों का सर्कुलेशन मार्च 2018 में 37 फीसदी से घटकर अब महज 10.8 फीसदी तक पहुंच गया है। ये आंकड़ा 3.62 लाख करोड़ रुपये के करीब है।

23 मई से शुरू होगी नोट बदलने की प्रक्रिया

आरबीआई ने कहा है कि आम लोग अपने 2000 रुपये के नोटों को बैंकों खातों में पहले की तरह जारी रख सकते हैं। नोटों को बदलने का काम बैंकों में 23 मई, 2023 से शुरू कर दिया जाएगा। बैंकों को यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

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2000 रुपये के नोट की वैधता जारी रहेगी

आरबीआई की ओर से 2000 रुपये के नोट वापस लेने के फैसले के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन, आरबीआई ने यह फैसला क्यों किया, क्या वे अब 2000 रुपये के नोटों का लेन-देन कर पाएंगे या नहीं और नोट बदलने की प्रक्रिया क्या होगी व कब तक चलेगी। आरबीआई के दिशा-निर्देशों में इन सवालों के जवाब भी शामिल हैं।

सवाल: क्या सामान्य लेन-देन के लिए अभी 2000 रुपये के नोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है?
-हां, लोग अपने लेन-देन के लिए 2000 रुपये के नोटों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उन्हें भुगतान में भी प्राप्त करते रह सकते हैं। हालांकि, उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे 30 सितंबर, 2023 तक या उससे पहले इन नोटों को बैंक में जमा कर दें या फिर बदल लें।

सवाल: 2000 रुपये के नोट क्यों वापस लिए जा रहे हैं?
-रिजर्व बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी की वजह से ये नोट वापस लिए जा रहे हैं। 2000 रुपये के ज्यादातर नोट मार्च 2017 के छपे हुए थे। आरबीआई का कहना है कि नोटों का जीवन 4-5 साल का होता है, पुराने हो जाने की वजह से नोट वापस लिए जा रहे हैं।

सवाल: क्लीन नोट पॉलिसी क्या है?
-रिजर्व बैंक लोगों को अच्छी गुणवत्ता के नोट ही देना चाहता है। पुराने और खराब हो चुके नोटों को इस नीति के तहत वापस लिया जाता है।

सवाल: क्या 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर रहेंगे?
-हां। 2000 रुपए के बैंक नोट की वैधता की स्थिति बनी रहेगी

सवाल: लोगों को 2000 रुपये के नोटों का क्या करना चाहिए?
-लोग इन नोटों को जमा करने या बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा 30 सितंबर तक सभी बैंकों में रहेगी। साथ ही इन्हें बदलने की सुविधा आरबीआई के निर्गम विभागों वाले 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध है।

सवाल: क्या बैंक खाते में 2000 के नोट जमा करने की कोई सीमा है?
-बैंक खातों में नियमानुसार किसी तरह के प्रतिबंध के बिना ये नोट जमा किए जा सकेंगे।

सवाल: क्या बैंक खाता धारक अपने बैंक की शाखाओं से ही 2000 रुपये के नोट बदल सकेगा?
-नहीं, एक गैर-खाताधारक भी किसी भी बैंक शाखा से 20,000 रुपये तक 2000 के नोटों को बदल सकता है।

सवाल: यदि किसी को व्यवसाय या दूसरी जरूरतों के लिए 20,000 से ज्यादा नकद चाहिए तो?
-वे अपने बैंक खातों में बिना प्रतिबंध के 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं। बाद में जमा रकम से अपनी जरूरत के लिए कैश निकाल सकते हैं।

सवाल: क्या नोट बदलने की सुविधा के लिए कोई शुल्क देना होगा?
-नहीं, नोट बदलने की सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जाएगी।

सवाल: क्या वरिष्ठ नागरिकों और दिव्योगों के लिए नोट बदलने की विशेष व्यवस्था होगी?
-बैंकों को वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों लोगों को होने वाली असुविधाओं को कम करने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

सवाल: यदि कोई तुरंत 2000 रुपये का नोट जमा करने या बदलने में असमर्थ है तो क्या होगा?
-इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए चार महीने से अधिक का समय दिया गया है। लोगों को अपनी सुविधानुसार इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सवाल:-ऐसे मामले में शिकायत निवारण के लिए व्यक्ति पहले संबंधित बैंक प्रबंधन से संपर्क कर सकता है। यदि बैंक 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है तो रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के तहत आरबीआई के शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर शिकायत की जा सकती है।

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